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गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! PMMVY में ₹6 हजार तक की आर्थिक सहायता, जानिए कौन-कौन है पात्र

By Roshan Yadav

August 25, 2026

गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! PMMVY में ₹6 हजार तक की आर्थिक सहायता, जानिए कौन-कौन है पात्र

रायगढ़। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

पहली संतान पर ₹5 हजार, दूसरी संतान बालिका होने पर ₹6 हजार

योजना के तहत प्रथम जीवित संतान के लिए कुल ₹5,000 की सहायता दी जाती है। इसमें पहली किस्त ₹3,000 तथा दूसरी किस्त ₹2,000 निर्धारित है।

वहीं द्वितीय संतान यदि बालिका है, तो पात्र लाभार्थी को ₹6,000 की एकमुश्त सहायता मिल सकती है।

इन महिलाओं को मिल सकता है योजना का लाभ

पात्रता के लिए निर्धारित श्रेणियों में आने वाली महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है। इनमें—

– SC/ST वर्ग की महिलाएं

– 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग महिलाएं

– BPL राशन कार्ड धारक

– PM-JAY लाभार्थी

– ई-श्रम कार्ड धारक

– किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिला किसान

– MGNREGA जॉब कार्ड धारक

– NFSA राशन कार्ड धारक

– ₹8 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं

– पात्र गर्भवती एवं धात्री AWW/AWH/ASHA कार्यकर्ता

दस्तावेजों की तैयारी रखें

लाभ लेने के लिए पात्रता के अनुसार NFSA/BPL राशन कार्ड, PM-JAY कार्ड, ई-श्रम कार्ड, MGNREGA जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि प्रमाण, SC/ST प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण संबंधी दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।

पहली संतान के लिए जरूरी प्रक्रिया

पहली किस्त के लिए आधार कार्ड/आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, MCP कार्ड, अंतिम माहवारी की तारीख (LMP), प्रथम ANC जांच की तारीख तथा आधार सीडेड और NPCI मैप्ड बैंक खाता जरूरी है। लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन (FRS) भी आवश्यक बताया गया है।

दूसरी किस्त के लिए जन्म प्रमाण पत्र और MCP कार्ड के अनुसार टीकाकरण विवरण आवश्यक है। 14 सप्ताह तक का निर्धारित टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त की पात्रता प्रक्रिया पूरी होती है।

दूसरी संतान बालिका होने पर भी मिलेगा लाभ

द्वितीय बालिका संतान के लिए भी आधार/आधार संख्या, लिंक मोबाइल नंबर, MCP कार्ड, LMP, प्रथम ANC जांच, आधार सीडेड एवं NPCI मैप्ड बैंक खाता, फेस ऑथेंटिकेशन, जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण संबंधी दस्तावेज जरूरी बताए गए हैं।

इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की हितधारी तथा शासकीय कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

महिलाओं से अपील

पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाएं अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र/महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें।

“स्वस्थ माँ – स्वस्थ बच्चा, सशक्त परिवार – सशक्त भारत” के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व अवधि में महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

Roshan Yadav

Owner/Editor Chhattisgarh24.in Mo. 8225950078

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