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कीटनाशी नियमों की अनदेखी पर कृषि विभाग की कार्रवाई, दो दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित

By Roshan Yadav

September 9, 2026

कीटनाशी नियमों की अनदेखी पर कृषि विभाग की कार्रवाई, दो दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित

*एक कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी, नकली व अवसान दवाओं की बिक्री रोकने लगातार हो रहा निरीक्षण*

रायगढ़, 9 सितम्बर 2026/ किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी, फफूंदनाशी एवं खरपतवारनाशी दवाएं उपलब्ध कराने तथा नकली एवं अवसान हो चुकी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में कीटनाशी विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखण्ड रायगढ़ में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 का पालन नहीं करने वाले कृषि केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

निरीक्षण के दौरान मेर्सस दासरथी कृषि सेवा केन्द्र, महापल्ली एवं मेसर्स विकास स्मार्ट कृषि केन्द्र, बोईरदादर की अनुज्ञप्ति प्रभाव से निलंबित की गई। वहीं मेसर्स विकास कृषि केन्द्र द्वारा आवश्यक पंजी संधारण नहीं किए जाने तथा नियम 10(4), 15(1) एवं 15(2) का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम में कीटनाशी निरीक्षक अभिषेक पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ तथा कृषि विकास अधिकारी विनोद पटेल शामिल रहे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कीटनाशी विक्रय संस्थानों का नियमित निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाजार में नकली, अमानक एवं अवसान दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना है, ताकि किसानों को उनकी फसल के लिए सही एवं गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी दवाएं उपलब्ध हो सकें।

Roshan Yadav

Owner/Editor Chhattisgarh24.in Mo. 8225950078

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